Manish Sisodia को सुप्रीम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत..ये है शर्त

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Written By : संतोष कुमार | Updated on: August 9, 2024 11:37 am

Manish Sisodia bail

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत

दिल्ली में कथित शराब घोटाले में 16 महीने से ज्यादा समय तक जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. सिसोदिया को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली.

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

Manish Sisodia ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सिसोदिया पर आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोप हैं. कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सिसोदिया के वकील की दलीलें

वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने सिसोदिया की तरफ से कहा कि 17 महीने पहले ही बीत चुके हैं। यह इस मामले में मिल सकने वाली न्यूनतम सजा का लगभग आधा हिस्सा है। उन्होंने जांच एजेंसियों के मुनाफे के मार्जिन पर लगे आरोपों का भी खंडन किया और कहा कि ये फैसले कई अधिकारियों सहित तत्कालीन उपराज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट द्वारा लिए गए थे.

जांज एजेंसियों के वकील ने क्या कहा?

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि बिना कारण के मनमाने ढंग से मुनाफे के मार्जिन नहीं बढ़ाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि सिसोदिया कोई बेगुनाह व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें राजनीतिक कारणों से उठा लिया गया हो, बल्कि वे घोटाले में गहराई तक शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके शामिल होने के सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे उपमुख्यमंत्री थे जिनके पास 18 विभाग थे और सभी कैबिनेट फैसलों के लिए जिम्मेदार थे.

चुनाव से पहले सिसोदिया की जमानत से पार्टी में उत्साह

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पार्टी में उत्साह है. आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ज्यादा दिनों तक जेल में बंद नहीं रहेंगे और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से जल्द जमानत मिलेगी.

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