निजी नलकूप योजना (Niji Nalkup Yojana):
किसानों की मदद के लिए सरकार ने निजी नलकूप शताब्दी योजना शुरू की है ।इस योजना में किसानों को ट्यूबवेल लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है । यदि आप भी इस योजना के तहत ट्यूबवेल लगाकर सब्सिडी लेना चाहते है तो यह स्टोरी लास्ट तक पढ़ें। इस लेख में निजी नलकूप योजना के बारें में पूरी जानकारी दी गई है।
क्या है निजी नलकूप योजना (Niji Nalkup Yojana)
बिहार निजी नलकूप योजना (Niji Nalkup Yojana) राज्य के किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगाने में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है।
इस योजना के तहत सरकार किसानों को अपने खेत में नलकूप/ट्यूबवेल लगवाने पर 50% से लेकर 80% तक सब्सिडी (Subsidy) देगी । ताकि किसानों के कंधे से सिंचाई लागत के बोझ को काम किया जा सके। इससे किसानों को अपनी फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी । फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
निजी नलकूप योजना ( Niji Nalkup Yojana) का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और किसानों के खेतों में नलकूप लगाने में उनका आर्थिक सहयोग करते हुए सिंचाई के लागत से उन्हें निजात दिलानी है । ताकि वे अपनी फसल उत्पादकता को बढ़ाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सके । इसके अलावा यह योजना जल संरक्षण को भी बढ़ावा देती है ।
कौन कौन ले सकता है Niji Nalkup Yojana में सब्सिडी
बिहार निजी नलकूप योजना (Niji Nalkup Yojana) में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार बिहार (Bihar) राज्य का मूल निवासी होने के साथ-साथ एक किसान होना आवश्यक है।
स्वयं उम्मीदवार या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
क्या क्या दस्तावेज हैं जरूरी ?
योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी
Niji Nalkup Yojana 2024 के अंतर्गत किसानों को निजी मोटर पंप/समरसेबल(नलकूप) लगवाने पर 50% से 80% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा । जिसमें से सामान्य वर्ग के किसानों को आने वाली लागत का 50% सब्सिडी लाभ प्राप्त होगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को लागत पर 70% की सब्सिडी प्राप्त होगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 80% का अनुदान का लाभ मिलेगा।
कैसे करें Niji Nalkup Yojana में आवेदन
बिहार निजी नलकूप योजना (Niji Nalkup Yojana) में आवेदन करने के लिए आपको
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