Arvind Kejriwal अभी नहीं ले पाएंगे खुली हवा में सांस, जमानत याचिका खारिज

स्वतंत्रता दिवस के पहले जेल से रिहाई की उम्मीद लगाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreem Court) ने एक बार फिर केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

केजरीवाल को जेल से नहीं मिली आजादी
Written By : संतोष कुमार | Updated on: August 14, 2024 1:04 pm

Arvind Kejriwal : दिल्ली में कथित शराब घोटाले में पिछले कई महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया. केजरीवाल ने हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की भी मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी और जमानत की मांग की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से केजरीवाल की जमानत याचिका पर उसका जवाब मांगा.

सिंघवी की दलील पर क्या बोले जज ?

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की. इस पर पीठ ने कहा, ‘हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं. हम नोटिस जारी करेंगे.’ अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को माना था सही

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी को कानूनी तौर पर सही ठहराते हुए कहा था कि CBI ने दुर्भावनापूर्वक गिरफ्तारी नहीं की है. CBI ने यह दिखाया था कि कैसे ‘आप’ सुप्रीमो गवाहों को प्रभावित कर सकते थे, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही बयान देने की हिम्मत जुटा सके.

ED की गिरफ्तार में मिली चुकी है जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की CBI द्वारा गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया. केजरीवाल को 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें  प्रवर्तन निदेशालय ( ED) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.

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