सावधान! लागू हो गए हैं पैन कार्ड, बैंक शुल्क और वाहन के नये नियम

एक जुलाई यानि आज से सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। जैसे पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड का प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसके लिए नए निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि अब से नया PAN कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। 

Written By : रामनाथ राजेश | Updated on: July 2, 2025 12:09 am

 नये नियम के तहत  सीबीडीटी के इस कदम का मकसद फर्जी पैन कार्ड्स की बढ़ती संख्या को रोकना और टैक्स प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। इसका असर उन लोगों पर खासतौर पर पड़ेगा जो पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं या पुराने पैन कार्ड में करेक्शन करवाना चाहते हैं।अब UIDAI की मदद से डिजिटल वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी

सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्सपेयर्स की मांग पर लिया गया है, जिन्हें नई टैक्स व्यवस्था और डिजिटल फॉर्म भरने में समय की जरूरत महसूस हो रही थी।आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर किया है कि यह राहत सिर्फ व्यक्तियों और गैर-ऑडिट केसों के लिए है, ऑडिट केसों के लिए अंतिम तिथि अभी भी 31 अक्टूबर ही है।

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में नया शुल्क ढांचा लागू

1 जुलाई 2025 से, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank सहित कई प्रमुख बैंकों ने अपने डिजिटल लेनदेन पर नए शुल्कों की घोषणा की है। NEFT और RTGS करने पर कुछ मामलों में 2से 10 रुपये तक शुल्क लागू है। UPI के जरिए किए गए मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भी एक रुपये से 3 रुपये तक सेवा शुल्क लगेगा (कुछ सीमाओं के पार)। कैश डिपॉजिट और ATM निकासी की सीमाएं घटाई गईं। इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं की लागत रिकवर करना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को संतुलित रूप में बढ़ावा देना बताया गया है।

 दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध लागू

दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से राजधानी में पुराने वाहनों  यानी “इंड ऑफ लाइफ  ” (EoL) वाहनों पर फ्यूल टैप बंद करने का फैसला लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि जिन वाहनों की तय वैधता समाप्त हो चुकी है (15 वर्ष पेट्रोल और 10 वर्ष डीजल के लिए), वे अब पेट्रोल पंपों से फ्यूल नहीं भरवा सकेंगे। यह कदम वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है। सभी पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों की पहचान कर फ्यूल न देने के निर्देश दिए गए हैं। इस नियम से विशेष रूप से कमर्शियल और निजी पुराने वाहन मालिक प्रभावित होंगे।

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