Contempt Of Court : IAS अधिकारी को अदालत में पेश होने का आदेश

Contempt of Court जम्मू-कश्मीर के आईएएस अधिकारी को अदालत की अवमानना के मामले में सोमवार को प्रदेश के उच्च न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। जानें क्या है पूरा मामला।

Written By : सुनील कुमार साहू | Updated on: August 4, 2024 12:16 pm

Contempt Of Court : जम्मू- कशमीर हाईकोर्ट ने 2018 बैच के आईएएस (IAS) अधिकारी श्यामबीर सिंह को 5 August को कोर्ट  में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके ना हाजिर होने पर दणडनात्मक कारवाई करने का निर्णय किया है, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

ये है मामला 

श्यामबीर सिंह (Shyambir Singh) जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में वर्ष 2022 से उपायुक्त के पद पर तैनात हैं। गांदरबल के सब-जज फैज अहमद कुरैशी ने एक पीड़ित के पक्ष में  वर्ष 2022 में दिए गए कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कराने पर श्यामबीर सिंह का वेतन भुगतान रोकने का आदेश दे दिया। इससे नाराज  उपायुक्त श्यामबीर सिंह ने सब-जज पर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया और उनके घर पर कई सरकारी कर्मचारियों को भेज दिया। सब – जज फैज के मुताबिक, यह सब उपायुक्त ने बदला लेने के लिए और उन्हें बदनाम करने के लिए किया ताकि कोई DC श्यामबीर सिंह के गलत कामों में बाधा ना डाल पाए और वे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते रहें।

कोर्ट में मामला

इससे नाराज सब -जज फैज कुरैशी ने श्यामबीर सिंह के खिलाफ न्यायालय की अवमानना कानून ( Contempt of court Act 2015)  के अंतर्गत केस दर्ज करा दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उपायुक्त को कल यानि 5 अगस्त को 11 बजे दिन में पेश होने का आदेश जारी किया।

सोमवार को नहीं पेश होने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई 

सोमवार को कोर्ट में नहीं  पेश होने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। अदालत ने मामले की सुनवाई में मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रियाज अहमद जान को अदालत मित्र ( एमीकस क्यूरे) नियुक्त किया है। सब जज ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर श्यामबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। कोर्ट ने बोला है कि श्यामबीर सिंह ने मनगढंत आरोप लगाए है जिसका तथ्य और वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन DC ने मीडिया से कुछ भी बोलने से मना कर दिया।

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