Supreme Court on NEET UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी री एग्जाम कराने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही NTA को भविष्य में अधिक सावधान रहने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से भी कहा कि वह धोखाधड़ी जैसी चीज़ों पर नज़र रखे और सुनिश्चित करे कि अगली बार परीक्षा सुचारू रूप से चले । SC ने ये भी कहा की एग्जाम प्रोसेस में सुधार की ज़रूरत है ।
सरकार इसी साल में NEET UG परीक्षा में उठाए गए मुद्दों को हल करे
शुक्रवार, 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG Re-Exam विवाद पर एक डिटेल फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बड़े लेवल पर नीट पेपर लीक की घटना नहीं हुई है और इससे परीक्षा की गरिमा पर असर नहीं पड़ा है। पीठ ने कहा कि परीक्षा पेपर हर जगह लीक नहीं हुए थे, बस कुछ जगहों पर ऐसी घटना हुई थी। यह हजारीबाग और पटना तक सीमित था। कोर्ट ने अपने फैसले में एनटीए की कमियों को भी उजागर किया है।
पीठ चाहती है कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था यानी NTA अपनी गलतियों को ठीक करे ताकि छात्रों को फिर से ऐसा होने की चिंता न करनी पड़े। SC ने कहा कि छात्रों की बेहतरी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। जो भी मुद्दे उठे हैं उनका समाधान सरकार को इसी साल करना होगा। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि फिर ऐसी लापरवाही न हो।
दोबारा परीक्षा कराने के हो सकते थे गंभीर परिणाम
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को फिर से NEET परीक्षा आयोजित न करने का फैसला सुनाया था। जिसके बाद एनटीए ने नीट यूजी 2024 रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट जारी किये थे। तीन जजों की पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं, फैसले की पूरी डिटेल कॉपी जारी की गई है । पीठ ने कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने से 23 लाख से अधिक छात्रों को परेशानी हो सकती थी और प्रवेश प्रक्रिया बाधित हो सकती थी।
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