कर्नाटक के पूर्व CM BS Yediyurappa की गिरफ्तारी पर रोक

कर्नाटक (Karnataka) के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP नेता बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के खिलाफ एक नाबालिग (Minor Girl) के यौन उत्पीड़न के मामले में फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। उल्लेखनीय है कि BS Yediyurappa के खिला एक अदालत ने POCSO(Protection Of Children from Sexual Offences Act) अधिनियम 2012 के तहत गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी किया था। फिलहाल गिरफ्तारी पर ये रोक सुनवाई की अगली तिथि 17 जून तक के लिए है। 81 वर्षीय बीजेपी (BJP) नेता पर एक 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था।

Karnataka High Court ने BS Yediurappa को दी राहत
Written By : आकृति पाण्डेय | Updated on: June 14, 2024 9:38 pm

कर्नाटक (Karnataka)  के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के खिलाफ POCSO Act के तहत कथित पीड़िता 17 वर्षीय लड़की की मां ने मामला दर्ज कराया था। ये लड़की पहले से दुष्कर्म की पीड़िता है, और उससे जुड़ा मामला वर्ष 2015 से लंबित है। फरवरी में पीड़ित लड़की और उसकी मां मामले की जांच में मदद मांगने येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के घर गए थे, तभी नाबालिग लड़की (Minor girl)  कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकार हुई। पीड़िता की मां कैंसर पीड़ित थी जिसकी गत 26 मई को मृत्यु हो गई। नाबालिग (Minor  Girl) की मां की शिकायत के आधार पर Case दर्ज किया गया। POCSO मामले को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। ऐसा एक दिन बाद हुआ था जब पीड़िता के भाई ने मामसे में धीमी प्रगति को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कथित घटना 2 फरवरी को हुई जब नाबालिग(Minor girl) की मां 2015 के यौन उत्पीड़न मामले में समर्थन जुटाने के प्रयास में उसे येदियुरप्पा से मिलवाने ले गई, अपनी शिकायत में मां ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम ने मीटिंग  के दौरान उसकी बेटी के साथ यौन अपराध किया।  महिला अपनी बेटी के साथ 20 मार्च को अदालत गई और एक मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के तहत दर्ज किया गया था जिसे जांच में वैध सबूत माना गया।

 

सीआईडी BS Yediyurappa से करना चाहती थी पूछताछ

सीआईडी ने येदियुरप्पा(BS Yediyurappa) को 12 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था।  समन का जवाब देते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि वह नई दिल्ली में हैं और 17 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे। इसके बाद जांच एजेंसी ने बेंगलुरु की फास्ट ट्रैक कोर्ट में येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट(Arrest Warrant) के लिए आवेदन दायर किया था।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 17 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि येदियुरप्पा जांच में सहयोग करेंगे. वे विदेश भागने वाले नहीं हैं।

इस घटना को लेकर बाकी मंत्रियों का क्या कहना हैं:

कर्नाटक के पूर्व सीएम और BJP नेता बीएस येदियुरप्पा(BS Yediyurappa) के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर भाजपा विधायक महेश तेंगिंकई ने कहा, “यह कांग्रेस (Congress) की साजिश का हिस्सा लगता है, लेकिन बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) इस मामले से बेदाग निकलेंगे।”

इस आरोप पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, “बीजेपी(BJP) ऐसा ही कहती है। उन्होंने वीडियो एफएसएल को भेजा था, रिपोर्ट आनी चाहिए, है न? सभी जांच प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए. येदियुरप्पा वरिष्ठ व्यक्ति हैं और वीआईपी में से एक हैं, इसलिए सभी चीजों की जांच होनी चाहिए। येदियुरप्पा(BS Yediyurappa)  के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है. अगर वह जल्दी आ जाएं तो अच्छा होगा।

पीड़िता के वकील ने कहा

पीड़िता के वकील एस बालन ने कहा, “इसमें कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है। पीड़िता का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। किसी भी राजनेता ने मुझसे संपर्क नहीं किया है।

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