Ajmer Sex Scandal में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने (20 अगस्त) , मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने नफीस चिश्ती (54), नसीम उर्फ टार्जन (55), सलीम चिश्ती (55), इकबाल भाटी (52), सोहिल गनी (53), सैयद जमीर हुसैन (60) को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त सभी 6 दोषी कोर्ट में मौजूद थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से Ajmer लाया गया था। स्कैंडल के वक्त इन सभी की उम्र 20 से 28 साल थी।
1992 के Ajmer Sex Scandal ने देश को चौंका दिया जब यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए 250 से अधिक नग्न तस्वीरों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें बाद में फार्महाउसों में ले जाया गया और उनका बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया। इस सदमे के कारण 6 लड़कियों ने अपनी जान दे दी।
18 आरोपियों में से नौ को पहले सजा सुनाई गई थी, एक ने आत्महत्या कर ली थी और दूसरे को अलग-अलग आरोपों का सामना करना पड़ा था। सजा पाने वालों में से चार पहले ही अपनी सजा काट चुके हैं और एक अब भी भगोड़ा घोषित है।
इतने साल तक सजा से ऐसे बचते रहे दोषी
• साल 2003 तक केस के 7 आरोपी नफीस चिश्ती (तत्कालीन यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट), अनवर चिश्ती (तत्कालीन यूथ कांग्रेस जॉइंट सेक्रेटरी), इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर हुसैन, अल्मास महाराज और नसीम उर्फ टारजन मामले में फरार चल रहे थे। सातों ने पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाया।इन आरोपियों को अच्छे से पता था कि हर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद Ajmer पुलिस नई चार्जशीट पेश करेगी और कोर्ट में अलग से ट्रायल चलेगा। इसे ध्यान में रखते हुए नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहैल गनी, जमीर हुसैन और नसीम उर्फ टारजन ने लंबे अंतराल के बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया।
दिल्ली के धौला कुआं इलाके से पकड़ा गया था नसीम
साल 2003 में नफीस चिश्ती और नसीम उर्फ टारजन को अलग-अलग इलाहाबाद और दिल्ली के धौला कुआं इलाके से पकड़ा गया। 2004 में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश होने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। साल 2005 तक मामले में 52 गवाहों के बयान भी हो गए थे, लेकिन तभी इसी मामले में एक और आरोपी इकबाल भाटी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद नफीस चिश्ती और नसीम का ट्रायल रोक दिया गया।
कोर्ट में 20 गवाहों के बयान हुए
इकबाल भाटी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में एक और चार्जशीट पेश की गई। अब नफीस चिश्ती, नसीम और इकबाल भाटी के खिलाफ नए सिरे से ट्रायल शुरू किया गया है। उन्हीं गवाहों को फिर से कोर्ट में बुलाया गया, जिनके बयान पहले भी हो चुके थे। इस बार कोर्ट में 20 गवाहों के बयान हुए।
अमेरिकी नागरिकता हासिल कर चुका था जमीर हुसैन
साल 2012 में आरोपी सलीम चिश्ती भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं जमीर हुसैन भी अग्रिम जमानत मिलने के बाद विदेश से यहां आया था। साल 2001 में वह अमेरिका की नागरिकता हासिल कर चुका था। एक बार फिर ट्रायल रोक दिया गया। सलीम चिश्ती और जमीर हुसैन के खिलाफ नई चार्जशीट पेश की गई। इसके बाद नफीस चिश्ती, नसीम, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और जमीर हुसैन के खिलाफ नए सिरे से ट्रायल स्टार्ट हुआ। गवाहों को फिर कोर्ट में बुलाया गया। इस बार 69 गवाहों ने कोर्ट में बयान दिए।
वर्ष 20218 में गिरफ्तार हुआ आरोपी सोहैल गनी
ट्रायल चल ही रहा था कि साल 2018 में एक और आरोपी सोहैल गनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर ट्रायल रोक दिया गया। मामले की एक और नई चार्जशीट पेश हुई और फिर से ट्रायल शुरू हुआ। आखिरकार अब 104 गवाहों के बयानों के बाद साल 2024 के जुलाई महीने में इस मामले में अंतिम बहस पूरी हुई और 20 अगस्त को 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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