Bulldozer action पर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा दिशा निर्देश, मांगे सुझाव

बुलडोजर एक्शन से पीड़ित लोगों के लिए राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बुलडोजर कारवाई के खिलाफ सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इसके अलावा जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहां कि वह बुलडोजर एक्शन पर नई गाइडलाइन जारी करेंगे। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

Written By : सुनील कुमार साहू | Updated on: September 2, 2024 10:31 pm

Supreme Court में सोमवार का दिन खास रहा। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने Bulldozer action के खिलाफ जमीयत-उलेमा- ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई की। इसमें जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का घर इसलिए नहीं गिराया जा सकता कि उसने कोई अपराध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई  और उनसे जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने क्या सुझाव मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से एक मसौदा तैयार करने को कहा है जिस पर कोर्ट में विचार-विमर्श के बाद पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर गाइडलाइंस जारी की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ

जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने Bulldozer action पर कहा कि किसी व्यक्ति का घर इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उसने अपराध किया है या किसी मामले में दोषी है। उन्होंने कहा हम अनधिकृत निर्माणों की रक्षा के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन बुलडोजर एक्शन लेने के लिए भी कुछ दिशा- निर्देश होने चाहिए।

इसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता  ने कहा – राज्य सरकार का भी यही रुख है सरकार ने कभी भी किसी व्यक्ति के अपराध में शामिल होने के कारण उसका घर नहीं तोड़ा। सरकार ने सभी संबंधित व्यक्तियों को अवैध निर्माण गिराने से पहले नोटिस दे दिए थे। लेकिन दूसरी ओर से उत्तर ना आने के कारण नगर पालिका कानून के तहत अवैध निर्माणों को गिराना पड़ा।

याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा ए हिंद ने क्या कहा

जमीयत के वकील फारूक रशीद ने कहा पूरे देश में अल्पसंख्यकों को डराने के लिए और खासकर भाजपा शासित राज्यों में  Bulldozer action ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। पीड़ितों को अपने बचाव में कुछ बोलने का हक भी नहीं है। कानूनी प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राज्य सरकारे लोगों के घर गिरा रही है।

पिछले 2 साल में हुई बुलडोजर एक्शन की घटनाएं

एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने फरवरी 2024 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया गया कि अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा दिया गया।

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