दिल्ली की अदालत ने दी AAP Leader Satyendra Jain को जमानत : क्या खत्म होगी कानूनी लड़ाई!

दिल्ली कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को 18 महीने की कैद के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी है। अदालत ने सुनवाई में देरी और जैन की लंबी जेल अवधि को ध्यान में रखा। जैन पर कई कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येन्द्र जैन (पीटीआई)
Written By : MD TANZEEM EQBAL | Updated on: October 19, 2024 1:53 pm

दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (AAP Leader Satyendra Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी। विशेष जज विशाल गोग्न ने मामले की सुनवाई में हो रही देरी और जैन की लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

जमानत का आधार
अदालत ने कहा, “सुनवाई में देरी और 18 महीने की लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए, और यह देखते हुए कि मामले की सुनवाई शुरू होने में काफी समय लगेगा, अभियुक्त जमानत के लिए अनुकूल हैं।”

कानूनी टीम का समर्थन
सत्येंद्र जैन का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन और अन्य वकीलों विवेक जैन, मयंक जैन, परमात्मा सिंह, मधुर जैन, अर्पित गोयल और सादिक नूर ने किया।

मामले का विवरण
यह मामला 2022 से संबंधित है जब जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2010-12 और 2015-16 के बीच चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
मार्च 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों अंकुश जैन और वैभव जैन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में प्राइम फेसी दोषी हैं। उस समय, सर्वोच्च न्यायालय ने जैन को जमानत देने से इनकार करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफलता को उजागर किया था।

उच्च न्यायालय का निर्णय
अप्रैल 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी  आप नेता सत्येंद्र जैन (AAP Leader Satyendra Jain) को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालिया फैसले से उनके लिए राहत की उम्मीद जगी है, जो न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की पुष्टि करता है।

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