Anti-Rape Law : ममता बनर्जी ने PM को क्यों दी धमकी? और जानें क्या है एंटी रेप कानून?

Anti-Rape Law : कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म-हत्याकांड को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से भड़की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर बंगाल जला तो यूपी बिहार दिल्ली और असम भी जलेंगे।उन्होंने पीएम मोदी को भी धमकी दी कि वह पीएम की कुर्सी तक हिला देंगी। साथ ही डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद ममता सरकार (TMC)ने एंटी रेप कानून लाने की घोषणा भी की है।

Written By : दीक्षा शर्मा | Updated on: August 29, 2024 12:54 pm

Anti-Rape Law : कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है। 20 दिन से डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बुधवार को भाजपा के ‘बंगाल बंद’ के बाद मामला राजनीतिक होता जा रहा है। 12 घंटे के बंगाल बंद से भड़कीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दी है। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर यहां एक रैली में ममता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम न लेकर आरोप लगाया कि आरजी कर मामले में कुछ लोग अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल को अशांत करने के लिए आग लगवाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने स्पष्ट कहा, ‘याद रखिए, अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ-ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी (पीएम) कुर्सी हिला देंगे।’

ममता ने ये भी कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि यह (Bangal) बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश से प्यार है। वे हमारी तरह बात करते हैं और हमारी संस्कृति भी एक जैसी है। लेकिन, याद रखिए कि बांग्लादेश अलग देश है और भारत अलग देश है।

इसके साथ ही बीजेपी और कई छात्र संगठनों की ओर से ममता बनर्जी से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग लगातर की जा रही है। इस बीच कोलकाता केस में फंसी ममता सरकार ने अब बंगाल में एंटी रेप कानून लाने की घोषणा की भी की है। बताया जा रहा है अगले हफ्ते सरकार विधानसभा में इस कानून को लेकर प्रस्ताव भी पेश करेगी।

अपराधी को 7 दिन में सज़ा होगी

ममता सरकार ने कहा है कि बंगाल में नया एंटी रेप कानून (Anti-Rape Law) लाएंगे जिससे अपराधियों को 7 दिन के अंदर मौत की सज़ा दी जाएगी। सीएम ने रेप के अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा के लिए नया कानून पारित करने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक 3 सितंबर को वह विधानसभा में एंटी रेप कानून का प्रस्ताव पेश करेंगी। इसके बाद उसे राष्ट्रपति को भेजेंगी। यदि वह कानून को पारित नहीं करतीं तो राजभवन पर धरना-प्रदर्शन होगा।

क्या है एंटी रेप कानून और इसमें सज़ा का प्रावधान (What is Anti-Rape Law?)

  • दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ कठोर दंड देने के उद्देश्य से एंटी रेप लॉ बना है। अपराधी को मामले 20 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। यह उम्रकैद में भी बदल सकती है। उम्रकैद की सज़ा में आरोपी को अपने जीवन काल तक जुर्माना भी भरना होगा।
  • बलात्कार की जघन्नता को देखते हुए कानून में अपराधी को फांसी की सज़ा देने का भी प्रावधान है।
  • इस कानून के तहत एसिड अटैक के मामले में दोषी को 10 साल की सज़ा का प्रावधान है।
  • रेप या एसिड अटैक पीड़िता को तुरंत इलाज देने से मना करने पर अस्पताल और स्टाफ के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
  • पीछा करने, घूर कर देखने को भी इस कानून में अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

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