Asaram 11 साल बाद जेल से बाहर आए, इन शर्तों के साथ पुणे रवाना

राजस्थान हाईकोर्ट से सात दिन की पैरोल के आदेश के बाद दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद Asaram 11 साल बाद जेल से बाहर आए और इलाज के लिए मुंबई रवाना हो गए। आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस एयरपोर्ट ले गई।

Written By : काव्या शर्मा | Updated on: August 28, 2024 8:47 am

आसाराम को नाबालिग के यौन (sexual) शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा दे रखी है। आसाराम मंगलवार को उपचार के लिए मुंबई रवाना हो गए। हाईकोर्ट के आदेशानुसार उन्हें विमान से भेजा गया है। इसके लिए पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आसारम को जेल से एंबुलेंस से एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर एंबुलेंस से ही उसे एक विशेष वाहन में शिफ्ट किया गया। इस दौरान उसके कई भक्त उसकी एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे, लेकिन पुलिस ने किसी को नजदीक नहीं जाने दिया। सुरक्षा के लिए रातानाडा और एयरपोर्ट थाना पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया था।

कई भक्तों ने मुंबई की फ्लाइट के टिकट बुक कराई

Ratanada SHO Pradeep Danga ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार Asaram को पुलिस जाप्ते के साथ मुंबई रवाना किया गया है, जहां से वह खपोली स्थित माधव बाग अस्पताल पहुंच कर इलाज करएंगे। आसाराम मंगलवार दोपहर 2:20 मिनट की इंडिगो जोधपुर से मुंबई की रूटीन फ्लाइट से रवाना हुए। उसके साथ जोधपुर पुलिस सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह और पुलिस के जवान गए हैं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि Asaram के कई भक्तों ने मुंबई जाने वाली फ्लाइट में टिकट बुक कराई है। इसको लेकर साथ जा रहे पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि किसी को मिलने न दिया जाए।

Asaram पर कई तरह की रोक

आसाराम को 13 अगस्त को जज पुष्पेद्र भाटी और जज मुन्नारी लक्ष्मण की बेंच ने जोधपुर AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सात दिन की पैरोल दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमरजेंट पैरोल के आदेश में साफ़ किया गया है कि पैरोल का समय खपोली पहुंचने से गिना जाएगा। आने-जाने का समय पैरोल में शामिल नहीं होगा। अदालत ने अपने आदेश में कई तरह की रोक आसाराम पर लगाई हैं। इनमें यह शर्तें लगाई गई है कि उसके साथ अतिरिक्त लोग नहीं रहेंगे। अलग कमरे में इलाज होगा। किसी से मिलने की इजाजत नहीं होगी।  डॉक्टर के अलावा कोई भी व्यक्ति उपचार के दौरान उनसे नहीं मिल सकेगा।

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