Cm Yogi Adityanath ने जारी किया निर्देश, सभी होटल रेस्टोरेंट पर लिखना होगा अपना नाम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए। राज्य सरकार ने आज से खाने-पीने से जुड़ी दुकानों, रेस्टोरेंट और ढाबों के मालिको को नेम प्लेट पर नाम और पता लिखना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा सीएम ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जो भी मिलावट करता पकड़ा जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

सीएम योगी आदित्यनाथ
Written By : सुनील कुमार साहू | Updated on: September 24, 2024 5:35 pm

उत्तर प्रदेश के Cm Yogi Adityanath ने  मंगलवार को खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट को लेकर कठोर निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे मालिकों से दुकान की नेम प्लेट पर अपना और मैनेजर का नाम, पता लिखना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्देश खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट को रोकने के लिए जारी किया गया है। सीएम ने पुलिस को मिलावट करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं ।

Cm Yogi Adityanath द्वारा जारी  निर्देश

  •  साफ सफाई और सुरक्षा रखना– खाना बनाते और  परोसते  समय  मास्क और ग्लव्स का उपयोग अनिवार्य होगा। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
  •  सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
  •  सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम करने वाले लोग सुरक्षित और विश्वसनीय है।
  •  खाद्य सुरक्षा अधिनियम में  आवश्यकता अनुसार संशोधन होगा।

पुलिस को सख्त कारवाई के निर्देशCm Yogi Adityanath ने  पुलिस को मिलावट करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कारवाई के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को क्या निर्देश जारी किया

2 महीने पहले  19 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने  कावड़ रूट पर आने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश में सभी दुकानदारों से अपना नाम और पता प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया था। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने भी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की नकल करते हुए इसी तरह का आदेश पूरे राज्य में जारी कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की रोक

22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, और अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बोला कि  संविधान के अनुसार  किसी भी होटल और रेस्टोरेंट मालिक को कोई भी सरकार व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

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