पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी। पटना हाई कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आयोग को मुख्य परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट के फैसले से नाराज अभ्यर्थी
पटना हाई कोर्ट के फैसले से बीपीएससी अभ्यर्थियों को झटका लगा है। अभ्यर्थियों ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान ने भी फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
क्या था मामला?
13 दिसंबर 2024 को आयोजित बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली और तकनीकी खामियों की शिकायत की थी। इसके बाद, पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर 4 जनवरी 2025 को दोबारा परीक्षा कराई गई, लेकिन अन्य अभ्यर्थियों ने इसे असमान नीति करार देते हुए पुनः परीक्षा की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे 28 मार्च को सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि मुख्य परीक्षा का आयोजन तय समय पर होना चाहिए और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए।
सरकार और आयोग की दलीलें
मुख्य परीक्षा की तारीखें
बीपीएससी की मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल 2025 के बीच होगी। अदालत के फैसले के बाद अब आयोग मुख्य परीक्षा की तैयारियों में जुट जाएगा।
क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला?
अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, जिससे यह मामला आगे बढ़ सकता है। हालांकि, हाई कोर्ट के फैसले से संकेत मिलते हैं कि मुख्य परीक्षा तय समय पर ही होगी।
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