Rahul Gandhi Citizenship Row : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) में इसी मामले पर पहले से सुनवाई चल रही है। इसलिए न्यायहित में यह जरूरी है कि पहले उस याचिका की स्थिति का पता लगाया जाए। कोर्ट ने कहा, “हमने समाचारों में पढ़ा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। दो अदालतें एक ही मामले की सुनवाई एक साथ नहीं कर सकतीं।”
सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की
यह सुनवाई भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) द्वारा दायर याचिका पर हो रही थी, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। स्वामी ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि मंत्रालय उनकी शिकायत की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
Rahul Gandhi Citizenship Row पर सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार के वकील ने अदालत से समय की मांग की ताकि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) में दायर याचिका की प्रति प्राप्त कर सकें। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की।
एक दिन पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत दाखिल याचिका पर कोई निर्णय लिया है, जिसमें राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की जांच का अनुरोध किया गया था। यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तृत जांच की है और गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित कई नए तथ्य प्राप्त किए हैं।
सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा
स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi), भारतीय नागरिक होते हुए, संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अनुसार, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने गृह मंत्रालय को इस मामले में कई बार पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही उन्हें कोई जानकारी दी गई है।
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