दिल्ली में आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सरकार से मांगा जवाब

प्रतिबंध के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है.

Written By : संतोष कुमार | Updated on: November 5, 2024 7:09 am

AIR POLLUTION IN DELHI:  देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिबंध के बाद भी दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई और इस आतिशबाजी से राजधानी में प्रदूषण का लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंच गया. पटाखों पर प्रतिबंध के बाद भी आतिशबाजी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है कि प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं कराया गया.

AIR POLLUTION IN DELHI: सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और पुलिस से सवाल किया कि राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर एयर पल्यूशन के बीच दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर जवाब मांगा. अदालत ने कहा कि अगर पटाखों को नियंत्रित नहीं किया गया तो वायु प्रदूषण से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं. अदालत ने सरकार और दिल्ली पुलिस से यह बताने को कहा कि भविष्य में ऐसी विफलता को रोकने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई करना जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है ताकि अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन न हो. अदालत ने सरकार से यह विचार करने को भी कहा कि क्या दिल्ली में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, न कि केवल त्योहारों के समय में.

पंजाब और हरियाणा से भी मांगा जवाब

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा कि दिवाली के दौरान खेतों में आग लगने की घटनाएं कैसे बढ़ीं. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी जवाब एक सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाएं. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.

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