केंद्र ने दिल्ली सरकार के पर कतरे…LG और हुए पावरफुल

दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार के पर कतर दिए गए हैं. उपराज्यपाल यानी LG वीके सक्सेना की पावर बढ़ा दी गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस राजनीतिक घटनाक्रम से एक बार फिर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव के आसार तेज हो गए हैं

Written By : संतोष कुमार | Updated on: September 4, 2024 12:24 pm

LG Became More Powerful

राष्ट्रपति ने LG की शक्तियां बढ़ाई
दिल्ली में एक बार फिर सियासी पारा गरमा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के उपराज्यपान की शक्तियों को और बढ़ा दिया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एलजी की शक्ति बढ़ी है.

LG की बढ़ी पावर, AAP सरकार को लगा झटका

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की शक्तियों में इजाफा किया है. अब दिल्ली के LG राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बना और नियुक्त कर सकते हैं. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

LG Became More Powerful,दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती

इससे पहले ये सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे.अब केंद्र सरकार ने ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है. इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ना तय है. इस बीच गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को संसद की ओर से दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत अहम फैसला लिया है.

नियुक्तियों से जुड़ा है मामला

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति एलजी को सौंपी गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को और अधिकार दे दिए हैं. यह राष्ट्रपति ने LG वीके सक्सेना को यह अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत दिए हैं.

जानिए अधिसूचना में क्या है

अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक उक्त अधिनियम की धारा 45 डी के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं. इसके तहत वह किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन कर सकेंगे, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए. इसके अलावा वह ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे.

आप सरकार से बढ़ेगा टकराव !

संविधान का अनुच्छेद 239 संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है. केंद्र के इस आदेश के बाद केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार के बीच नए सिरे से टकराव की संभावना है.

ये भी पढ़ें AAP MLA Amantullah Khan गिरफ्तार, वक्फ घोटाले में हैं आरोपी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *