फ्लाइट में बम की झूठी सूचना देने पर लगेगा एक करोड़ जुर्माना..ये है नया कानून

हवाई जहाज में बम होने की फोन पर झूठी खबर देकर सनसनी फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। फ्लाइट में बम होने की झूठी खबर देने पर एक करोड़ का जुर्माना या दो साल की कैद होगी।

फ्लाइट में बम की झूठी खबर पर 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना
Written By : संतोष कुमार | Updated on: August 1, 2024 12:02 pm

फ्लाइट में Hoax call for bomb पर अब कड़े कानून का प्रावधान

हवाई जहाज या एयरपोर्ट पर फोन कर बम होने की झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा में बिल भी पेश कर दिया है। इस बिल में आरोपी को दो साल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकती है। भारत सरकार ने 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट-1934 की जगह भारतीय वायुयान विधेयक-2024 को लोकसभा में पेश किया है। इसमें झूठी जानकारी देने पर सख्त सजा का प्रावधान है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री नायडू ने बताया कि इसे बिल देश के एविएशन सेक्टर की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

पुराने बिल में 90 साल में 21 बार हुए संशोधन

लोकसभा में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि यह बिल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) के कायदे-कानूनों और देश के एविएशन सेक्टर में आज और भविष्य की जरूरतों पूरा करने वाला होगा। पुराने बिल में 90 साल में 21 बार संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन तमाम संशोधनों और देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने में यह बिल खरा उतरेगा।

भारतीय न्याय संहिता के तहत की जाएगी कार्रवाई

बिल के बारे में बताया गया कि एयरपोर्ट या फ्लाइट में Hoax call for bomb  देने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और दूसरे कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। फ्लाइट में बम होने, गोला-बारूद समेत दूसरी खतरनाक चीजों के होने की झूठी जानकारी देने वालों के खिलाफ दो साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर तक गंदगी फैलाने पर होगी कार्रवाई

बिल में एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई जानवरों को काटता है, खाल उतारता है या फिर ऐसी गंदगी का कारण बनता है, जिससे एयर ट्रैफिक पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ सकता है तो उसके खिलाफ भी तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

टिकट कैंसिल होने पर यात्रियों को मिल सकता है मुआवजा


इस नए बिल में यात्रियों को मुआवजा देने, फ्लाइट एक्सिडेंट होने, कैंसल या डिले होने पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और दूसरी संबंधित एजेंसियों के पास क्या-क्या पावर हैं इसको बताया गया है।

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