कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप – मर्डर केस में पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के बाद ममता सरकार ने राज्य की लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 सितम्बर को विधानसभा में Anti-Rape Bill पेश किया था। यह बिल3 सितंबर को 2:30 बजे ध्वनिमत से पास हो गया। Anti Rape Bill की खास बात यह है कि पूरे देश में लागू भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आने वाले रेप कानूनों से इस बिल के प्रावधान बिलकुल अलग हैं। इस बिल के नए कानूनों के तहत अब से पूरे बंगाल में रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी और इसके अलावा दोषी व्यक्ति को दस दिन में फाँसी देने का भी प्रवाधान है। एंटी रेप बिल आज विधानसभा से पास होने के बाद अब राज्यपाल के पास जाएगा और वहाँ से राष्ट्रपति से साइन होने के बाद कानून की शक्ल में देश के सामने आएगा।
Anti- Rape Bill में क्या क्या प्रवाधान है
राज्य सरकार और विपक्षी पार्टी ने बिल पर क्या बोला
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टी बीजेपी से आग्रह किया है कि वे राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें, उसके बाद कानूनी अमलीजामा पहनाना हमारा काम है।
विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी कहा कि वे ओर उनकी पार्टी इस बिल का पूर्ण समर्थन करती है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गारंटी देनी होगी कि इसे तुरंत लागू किया जाएगा।
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