Anti-Rape Bill बंगाल विधानसभा से हुआ पास, दोषी को फांसी तक की सजा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को Anti Rape Bill ध्वनि मत से पास हो गया। इस बिल का असली नाम 'अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल' रखा गया है। अब इस बिल को कानूनी रूप से अमलीजामा पहनाने के लिए पहले राज्यपाल के पास उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

Written By : सुनील कुमार साहू | Updated on: September 4, 2024 7:54 am

कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप – मर्डर केस में पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के बाद ममता सरकार ने राज्य की लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए  2 सितम्बर को विधानसभा में Anti-Rape Bill पेश किया था।  यह बिल3 सितंबर को 2:30 बजे ध्वनिमत से पास हो गया। Anti Rape Bill की खास बात यह है कि पूरे देश में लागू भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आने वाले रेप कानूनों से इस बिल के प्रावधान बिलकुल अलग हैं। इस बिल के नए कानूनों के तहत अब से पूरे बंगाल में रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी और इसके अलावा दोषी व्यक्ति को दस दिन में फाँसी देने का भी प्रवाधान है। एंटी रेप बिल आज विधानसभा से पास होने के बाद अब राज्यपाल के पास जाएगा और वहाँ से राष्ट्रपति से साइन होने के बाद कानून की शक्ल में देश के सामने आएगा।

Anti- Rape Bill में क्या क्या  प्रवाधान है

  • इसके तहत अगर रेप पीड़िता की मौत होती है या वह कोमा में जाती है , तब दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी।
  • रेप- गैंगरेप के दोषियों को बिना पैरोल के उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी।
  • रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी की जाएगी। इसे 15 दिन ओर बढ़ाया  जा सकता है
  •  पश्चिम बंगाल के हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी और इसका नेतृत्व डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे।
  • बिल में जरूरी केसो के लिए स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जांच टीमें बनाई जाएगी, ताकि पीड़िता को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके।

राज्य सरकार और विपक्षी पार्टी ने बिल पर क्या बोला

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टी बीजेपी से आग्रह किया है कि वे राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें, उसके बाद कानूनी अमलीजामा पहनाना हमारा काम है।

विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने  भी कहा कि वे ओर उनकी पार्टी इस बिल का पूर्ण समर्थन करती है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गारंटी देनी होगी कि इसे तुरंत लागू किया जाएगा।

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