Arvind Kejarival को सुप्रीम राहत
दिल्ली में कथित शराब घोटाल में 156 से दिन से तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. केजरीवाल देर शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं.
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी है. केजरीवाल पर वही शर्ते रहेंगी जो ED के केस में मिली बेल के दौरान थीं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीएम Arvind Kejarival की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता. केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे और किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे.
CBI को सुप्रीम कोर्ट ने फिर बताया पिंजरे का तोता
जस्टिस उज्वल भुइयां ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई पर गंभीर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल ईडी के मामले में अर्थहीन जमानत देने का एक उपाय था. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए. उन्होंने ईडी के मामले में केजरीवाल को सीएम सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकने वाली जमानत की शर्त के खिलाफ आपत्ति जताई. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि सीबीआई को पारदर्शी दिखना चाहिए और हर प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी हठपूर्वक न हो.
लोकतंत्र की जीत- सुनीता केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सुनीता केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया औऱ कहा कि सच को ज्यादा दिन तक कैद में नहीं रखा जा सकता है. केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है.
बीजेपी ने केजीरवाल का मांगा इस्तीफा
सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि जेल से निकलने के बाद जब केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे तो वो किस काम के सीएम हैं. उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए.
हरियाणा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सकते हैं. हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.
5 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 5 सिंतबर को केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमानत की मांग करते हुए कहा है कि सीबीआई ने इस मामले में दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कठोर कानून में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और केजरीवाल से समाज को खतरा नहीं है और उनके भागने का कोई अंदेशा नहीं है लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए.
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