उत्तर प्रदेश के Cm Yogi Adityanath ने मंगलवार को खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट को लेकर कठोर निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे मालिकों से दुकान की नेम प्लेट पर अपना और मैनेजर का नाम, पता लिखना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्देश खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट को रोकने के लिए जारी किया गया है। सीएम ने पुलिस को मिलावट करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं ।
Cm Yogi Adityanath द्वारा जारी निर्देश
पुलिस को सख्त कारवाई के निर्देश– Cm Yogi Adityanath ने पुलिस को मिलावट करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कारवाई के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को क्या निर्देश जारी किया
2 महीने पहले 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ रूट पर आने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश में सभी दुकानदारों से अपना नाम और पता प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया था। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने भी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की नकल करते हुए इसी तरह का आदेश पूरे राज्य में जारी कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की रोक
22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, और अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बोला कि संविधान के अनुसार किसी भी होटल और रेस्टोरेंट मालिक को कोई भी सरकार व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
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