वाराणसी:कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई वकीलों की हड़ताल के चलते स्थगित कर दी गई। इस मामले में शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अब सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय की है ताकि जिरह पूरी की जा सके।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2018 का है जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से उनकी भावनाएं आहत हुईं।
पांच साल लंबी कानूनी प्रक्रिया
पिछले पांच सालों से इस मामले में कानूनी कार्यवाही जारी है। दिसंबर 2023 में अदालत में पेश न होने के कारण मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया।
26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 25,000 रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। अदालत में राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया।
सुनवाई में बार-बार देरी
इस मामले की सुनवाई पहले 16 दिसंबर 2024 को होनी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण इसे टाल दिया गया। इसके बाद 2 जनवरी को निर्धारित सुनवाई भी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि जिरह अधूरी रह गई थी। अब वकीलों की हड़ताल के कारण 22 जनवरी 2025 को सुनवाई की नई तारीख तय की गई है।
राहुल गांधी का पक्ष
गांधी ने अदालत में पेश होकर खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज यह मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने अदालत से निष्पक्ष न्याय की अपील की है।
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