नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की अगुवाई वाली बेंच ने यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जारी किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर चार्जशीट को संज्ञान में लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने विधायक को इस मामले में 21 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और ट्रायल कोर्ट को तब तक कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया।
ED ने चार्जशीट में क्या कहा था?
पिछले साल 14 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने माना था कि पैसे के हेरफेर से जुड़े आरोपों के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन चार्जशीट दायर करने से पहले आवश्यक कानूनी मंजूरी नहीं ली गई थी। इसके बाद विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आदेश दिया था कि अमानतुल्लाह खान को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी जाए।
ED का आरोप: अवैध नियुक्तियां और संपत्तियों की गड़बड़ी
प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों और संपत्तियों की लीजिंग में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है।
CBI भी कर रही है भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच
इस मामले में सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय ही नहीं, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) भी जांच कर रही है।
आगे की कानूनी लड़ाई
अब जब हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, तो यह देखना होगा कि AAP विधायक इस मामले में क्या कानूनी बचाव पेश करते हैं।
21 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट पर आगे कार्यवाही होगी या नहीं। वहीं, CBI और ED दोनों एजेंसियां अपनी जांच जारी रखे हुए हैं, जिससे यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है।
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