Puja Khedkar :दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को नौकरी से हटाई गई प्रशिक्षु IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। एक दिन पहले ही संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार को कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में संलिप्तता को देखते हुए सेवा से बाहर कर दिया था।
Puja Khedkar को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र जज देवेंद्र कुमार जंगाला ने दिल्ली पुलिस को “जांच का दायरा बढ़ाने” का निर्देश दिया। बार एंड बेंच के अनुसार, “जांच एजेंसी को जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। एजेंसी को निर्देश दिया जाता है कि वह हाल के दिनों में UPSC संस्तुति प्राप्त उन उम्मीदवारों का पता लगाए, जिन्होंने ओबीसी (OBC) कोटे के तहत स्वीकार्य आयु सीमा से परे लाभ उठाया है और जिन्होंने बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों का लाभ उठाया है, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे।
जज देवेंद्र कुमार जंगाला ने कहा कि दिल्ली पुलिस को “इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या UPSC के अंदर से किसी ने खेडकर की मदद की थी”। बुधवार को यूपीएससी ने पूजा खेडकर को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से वंचित कर दिया।
सरकार ने एक बयान में कहा, “यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उन्हें सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया है। सीएसई-2022 के लिए उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी की सभी भविष्य की परीक्षाओं/चयनों से भी स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है।”
क्या किया था Puja Khedkar ने ?
34 वर्षीय पूजा खेडकर पर अलग से कार्यालय और आधिकारिक कार मांगने के साथ-साथ अपनी निजी ऑडी कार (Audi car) पर लालबत्ती के अनधिकृत उपयोग के आरोप लगे थे, जिसके बाद वे मीडिया की गहन जांच के घेरे में आ गई थीं। शुरुआत में पुणे में तैनात खेडकर को विवाद के बीच पुणे जिला कलेक्टर ने वाशिम स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि, उनकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुईं।
सरकार ने बाद में उनके ‘जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम’ को रोक दी और उन्हें “आवश्यक कार्रवाई” के लिए मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में वापस बुलाया था, जो अपनी अपंगता और ओबीसी (OBC) प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता के लिए जांच के दायरे में थीं।
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